मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि
झाबुआ
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विधवा महिलाओं के सम्मानजनक पुनर्वास एवं सामाजिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र कल्याणी महिला के पुनर्विवाह पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा राशि 2.00 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
पात्रता- महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो। महिला विधवा (कल्याणी) हो। पुनर्विवाह विधिवत सम्पन्न किया गया हो, शासन द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति करती हो। आवेदन विवाह के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।
आवश्यक दस्तावेज- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, कल्याणी महिला का पुनर्विवाह करने पर विवाह प्रमाण पत्र, कल्याणी का आधार कार्ड, वर का आधार कार्ड, समग्र आईडी (वर एवं वधु), पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो, शपथ पत्र, जन्मसंबंधी दस्तावेज (वोटर आईडी/अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र अथवा अन्य वैध दस्तावेज) अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा चाहे गये अन्य दस्तावेज ।
संपर्क- अधिक जानकारी एवं आवेदन संबंधी सहायता के लिए कार्यालयीन समय में जिला सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय झाबुआ में संपर्क किया जा सकता।
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