ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियंत्रित उपयोग हेतु टीकमगढ़ पुलिस की संवेदनशील पहल
विद्यार्थियों के हित में ध्वनि नियंत्रण पर टीकमगढ़ पुलिस सख्त
गाइडलाइन के अनुरूप ही होगा डीजे संचालन, उल्लंघन पर होगी वैधानिक कार्रवाई
*माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव एवं पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना* द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में *ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियंत्रित एवं विधिसम्मत उपयोग* सुनिश्चित करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं।
👉 उक्त निर्देशों के परिपालन में *पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई* द्वारा जिला टीकमगढ़ के सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
👉 *पुलिस अधीक्षक महोदय* ने निर्देशित किया है कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में *डीजे संचालकों* की बैठक आयोजित कर उन्हें *शासन के प्रचलित नियमों, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों तथा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रावधानों* की विधिवत जानकारी प्रदान की जाए। साथ ही *वर्तमान में संचालित हो रही स्कूली परीक्षाओं को दृष्टिगत* रखते हुए विशेष सावधानी बरतने हेतु समझाइश दी जाए, ताकि *विद्यार्थियों की अध्ययन प्रक्रिया* प्रभावित न हो।
✅ इसी क्रम में *दिनांक 22 फरवरी 2026 को थाना प्रभारी कोतवाली एवं थाना प्रभारी दिगोड़ा* द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के *डीजे संचालकों की बैठक* आयोजित की गई। बैठक में माननीय उच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन से अवगत कराते हुए *ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मानकों एवं नियंत्रित ध्वनि स्तर* पर ही करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में *स्कूली बच्चों की परीक्षाएं संचालित* हो रही हैं, अतः *ध्वनि प्रदूषण पर विशेष नियंत्रण* रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी प्रकार का *उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालक के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत सख्त वैधानिक कार्रवाई* की जाएगी।
जिला पुलिस टीकमगढ़ नागरिकों से अपेक्षा करती है कि वे सामाजिक समरसता, शांति एवं विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों का पूर्णतः पालन करें तथा सहयोग प्रदान करें।
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