भोपाल शिवम कुशवाहा
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सिंचाई कार्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हॉर्स पॉवर तक के ऑनलाइन स्थाई कृषि विद्युत संयोजन के लिए आवेदन शुल्क को मात्र 5 रुपये निर्धारित किया है। यह सुविधा उन मामलों में दी जाएगी, जहाँ विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना मध्य क्षेत्र एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में भी जारी है।
कंपनी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, अब तक प्रचलित व्यवस्था में किसानों से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2500 रुपये पंजीयन शुल्क एवं सुरक्षा निधि जमा कराई जा रही थी। नवीन निर्णय के अंतर्गत किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा स्थापित सर्विस लाइन की सुरक्षा नियमों की जांच के उपरांत मात्र 5 रुपये शुल्क में आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जबकि शेष सुरक्षा निधि राशि प्रथम विद्युत बिल में समायोजित कर ली जाएगी।
यह निर्णय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विनियम-2022 के प्रावधानों के अनुरूप लिया गया है। कंपनी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत सुविधा सरल, सुलभ एवं किफायती बनाना है। कंपनी प्रबंधन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऑनलाइन स्थाई कृषि पंप संयोजन जारी करने की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र पूर्ण की जाए, जिससे किसानों को समय पर लाभ मिल सके।
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