शहडोल संपादकीय
न्यायालय अपर सत्र न्यायायल जयसिंहनगर ( विशेष न्यायायल पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश श्री शिव लाल केवट के न्यायालय के द्वारा सत्र प्रकरण में थाना जयसिंहनगर के अपराध में आरोपी ददन उर्फ ददन राम तिवारी उम्र 75 वर्ष पिता तुलसीदास तिवारी व्यसाय पूजा पाठ निवासी मोहनी थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल को दुष्कर्म( बलात्कार ) में दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठिन कारावास से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में राज्य की ओर से विसेष लोक अभियोजक श्री नवीन कुमार वर्मा ने पैरवी की है। अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि,
घटना दिनाँक 5/5/23
पीड़िता द्वारा घटना की सूचना दिनांक। 6/5/23
पुलिस ने लगभग 45 दिन में दिनांक 20/6/23 को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।
न्यायालय में गवाही 24/7/23 को प्रारंभ हुआ।
न्यायालय ने निर्णय सुनाया 28/2/26/
घटना
पीड़िता ने थाना जयसिंहनगर में दिनांक 5/5/23 को लिखित सूचना दी कि वह घटना दिनाँक को गाँव के छोटा बागीचा में आम तोड़ने अपनी बुआ के साथ गयी थी।,कुछ समय बाद उसकी बुआ बड़े बगीचे तरफ चली गयी , छोटे बगीचे में वह अकेली थी ,ओर कुछसमय बाद वह अपने घर जाने लगी तो जब वह ददन राम के घर के पास पहुँची तो वंहा ददन राम पंडित मिला ,ओर मुझसे बोला कि चलो मिठाई खाना है,घर पे रखा है,तो मैं उसके साथ चली गयी, जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने मुझे उठाकर घर के अंदर ले गया और घर का दरवाजा बंद कर लिया,जब मैं चिल्लाने लगी तो वह मुझे बोला कि हल्ला करोगी तो फारुआ से मार डालूँगा।ददन राम ने मेरा मुंह दबाकर दुष्कर्म किया, जब मेरे भाई उसका दरवाजा खटखटाया तो उसने मुझे छोड़ा, उसने मुझे घटना की बात किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी दी, फिर मैं घर आकर पूरी बात अपने भइया ओर मम्मी को बताई।
विवेचना
पुलिस ने रिपोर्ट लिखने के बाद पीड़िता ओर आरोपी दोनो का मेडिकल परीक्षण कराया। डॉक्टर ने मेडिकल परिक्षण में आरोपी को अपराध करने में सक्षम पाया। डी ऐन ऐ रिपोर्ट से भी अपराध की पुष्टि हुई,समूर्ण विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने विचारण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथा गवाहो के कथनो से आरोपी को दोषी पाया, ओर उपरोक्तानुसार दण्डित किया है,।
0 Comments