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संभागीय आयुक्त ने नायब तहसीलदार श्री शाक्य को किया निलंबित


शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई 
ग्वालियर

संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने नायब तहसीलदार चीनौर तत्कालीन नायब तहसीलदार छीमक करियावटी तहसील डबरा श्री लोकमनी शाक्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में श्री शाक्य का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय जिला ग्वालियर रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। 
 संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने कलेक्टर ग्वालियर के प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार को निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि नायब तहसीलदार श्री शाक्य द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन एवं न्यायालय में शासन का सही तरीके से पक्ष नहीं रखा है। इस कारण इनके विरूद्ध कार्रवाई की जाना आवश्यक है। 

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