हेलमेट और सीट बेल्ट — जीवन के सच्चे सुरक्षा कवच
सड़क दुर्घटनाएँ एक गंभीर सामाजिक समस्या हैं, जिनसे न केवल जन-धन की हानि होती है बल्कि परिवारों का भविष्य भी प्रभावित होता है।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह–2026 को दृष्टिगत रखते हुए, *पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ श्री मनोहर सिंह मंडलोई* द्वारा जिलेवासियों से अपील की जाती है कि वे यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर स्वयं व दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
➡️ *वाहन चलाते समय अनिवार्य यातायात नियम*
🚘 (क) *हेलमेट एवं सीट बेल्ट*
* दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठने वाले दोनों के लिए *ISI मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य* है।
* चारपहिया वाहन में *चालक व सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य* है।
🚫 (ख) *नशे में वाहन चलाना*
* शराब, नशीले पदार्थ या किसी भी प्रकार के नशे की अवस्था में वाहन चलाना *दंडनीय अपराध* है।
* नशे में वाहन चलाने से गंभीर दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
📱 (ग) *मोबाइल फोन का प्रयोग*
* वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना, मैसेज करना या वीडियो देखना *पूरी तरह प्रतिबंधित* है।
* केवल हैंड्स-फ्री डिवाइस का सीमित उपयोग ही अनुमन्य है।
⚡ (घ) *ओवर स्पीड एवं रैश ड्राइविंग*
* निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना *कानूनी अपराध* है।
* तेज व लापरवाह वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालता है।
🔄 (ङ) *ओवरटेकिंग एवं लेन अनुशासन*
* गलत दिशा से ओवरटेक न करें।
* लेन का पालन करें एवं मोड़ पर विशेष सतर्कता बरतें।
➡️ *वाहन से संबंधित आवश्यक नियम*
* वाहन का *वैध ड्राइविंग लाइसेंस*, रजिस्ट्रेशन, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र साथ रखें।
* वाहन की नियमित सर्विसिंग कराएं।
* बिना नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट या अवैध साइलेंसर का प्रयोग न करें।
➡️ *स्कूल बस एवं मालवाहक वाहनों के लिए विशेष निर्देश*
🚌 *स्कूल बस*
* बस में निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाएं।
* बस में *स्पीड गवर्नर, फर्स्ट-एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र* होना अनिवार्य है।
🚛 *मालवाहक वाहन*
* मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाना *पूर्णतः प्रतिबंधित* है।
गोल्डन ऑवर* (Golden Hour) का महत्व
* सड़क दुर्घटना के बाद *पहला एक घंटा (Golden Hour)* पीड़ित के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
* इस अवधि में यदि घायल को उचित चिकित्सा सुविधा मिल जाए, तो उसकी जान बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।
* प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की तत्काल सहायता करें।
*राहवीर योजना* (Good Samaritan / Rahveer Scheme)
* सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले *सहायता करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा*।
* सहायता करने वाले नागरिक को पुलिस अथवा अस्पताल द्वारा किसी प्रकार की जबरदस्ती या पूछताछ के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
* भारत सरकार द्वारा *राहवीर योजना* के अंतर्गत ऐसे नागरिकों को सम्मान एवं प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
* समाज में मानवता एवं सहयोग की भावना को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है।
👉 आपातकालीन सहायता नंबर
🚓 पुलिस : *100 / 112*
🚑 एम्बुलेंस : *108*
🚒 फायर ब्रिगेड : *101
अपील
*पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ श्री मनोहर सिंह मंडलोई* द्वारा समस्त जिलेवासियों से अपील की जाती है कि सड़क को युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि *सुरक्षा व संयम का मार्ग* समझें।
*यातायात नियमों का पालन करें, दूसरों को भी जागरूक करें और सुरक्षित टीकमगढ़ के निर्माण में सहभागी बनें।*
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